40%GST, हालही में हुए GST council ke 56वें बैठक में भारत सरकार ने वस्तुओं और सेवाओं पर लगने वाले कर के दर में अहम फेर बदल करने का फैसला लिया । पुराने चले आ रहे 4 tax स्लैब 5% ,12% ,18% और 28% को हटकर केवल 2 tax स्लैब रखा 5%और 18%। जिससे रोजमर्रा की वस्तुएं और सेवाओं में आम जनता को एक दिवाली तोहफा मेला। इसके साथ ही कुछ लक्जरी और नशीले पदार्थों की वस्तुओं और सेवाओं में GST की एक नई दर 40% GST tax सक्रिय किया गया है। आइए जानते हैं इस नई दर के दायरे में क्या क्या वस्तुएं और सेवाएं है।
किन वस्तुओं पर लागू हुई 40% जीएसटी दर?
तंबाकू और सामाजिक रूप से हानिकारक वस्तुएं उसके उत्पाद
सभी प्रकार के निर्मित तंबाकू उत्पाद (सिगार, पाइप तंबाकू, अन्य उपकार) पर जीएसटी 28% से बढ़ाकर 40% कर दिया गया है। हालांकि, सिगरेट, जर्दा, बीड़ी और अनिर्मित तंबाकू जैसी कुछ वस्तुएं फिलहाल पुराने ढांचे (जीएसटी + मुआवजा उपकर) में रहेंगी, जब तक सरकार अपने कर्ज़ और ब्याज का भुगतान नहीं कर देती।
कार्बोनेटेड पेय और एनर्जी ड्रिंक्स
अतिरिक्त चीनी, स्वीटनर और फ्लेवर वाले कार्बोनेटेड पेय, एनर्जी ड्रिंक्स और फलों के रस वाले पेय सीधे 18% से 40% के दायरे में आ गए हैं।
बड़ी कारें ,एसयूवी और लक्जरी कारें
पहले बड़ी गाड़ियों पर 28% जीएसटी + मुआवजा उपकर (कुल मिलाकर लगभग 50%) लगाया जाता था।अब इसे सरल बनाते हुए सीधे 40% जीएसटी कर दिया गया है और मुआवजा उपकर हटा दिया गया है।इसका असर यह होगा कि बड़ी कारों और एसयूवी की कीमतें पहले से कम हो सकती हैं। छोटी कारों के लिए राहत दी गई है, उन पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है।
350 CC से ऊपर की मोटरसाइकिलें
हैवी बाइक्स पर जीएसटी 28% से बढ़ाकर 40% कर दिया गया है।जबकि 350 cc से कम इंजन क्षमता वाली बाइक्स अब 18% जीएसटी स्लैब में होंगी।
व्यक्तिगत उपयोग के विमान और नौकाएं और लक्जरी होटल्स
पर्सनल एयरक्राफ्ट, यॉट्स और स्पोर्ट्स बोट्स पर अब 40% जीएसटी लागू होगा। इसका उद्देश्य इन महंगे लग्जरी साधनों पर टैक्स बढ़ाना है।
हथियार और पिस्तौल
रिवॉल्वर, पिस्तौल और संबंधित पार्ट्स (स्मोकिंग पाइप, सिगार होल्डर आदि) पर भी जीएसटी 28% से बढ़ाकर 40% कर दिया गया है।
किन सेवाओं पर लागू हुआ 40% जीएसटी?
केवल वस्तुएं ही नहीं, बल्कि कुछ सेवाएं भी 40% की दर में आ गई हैं।
ऑनलाइन गेमिंग, बेटिंग और जुआ
कैसीनो, रेस क्लब और खेल आयोजन (जैसे आईपीएल में टिकट एंट्री)
बिना ऑपरेटर वाले माल ढुलाई के रेंटल/लीजिंग सेवाएं
इन सभी पर पहले 28% जीएसटी लगता था, अब सीधे 40% कर दिया गया है।
उपभोक्ताओं पर असर
- कार और बाइक खरीदने वाले ग्राहकों के लिए राहत
छोटी कारें और लो-एंड बाइक्स अब सस्ती होंगी क्योंकि जीएसटी दर 28% से घटाकर 18% कर दी गई है।
बड़ी गाड़ियों और सुपरबाइक्स पर 40% लागू है, लेकिन मुआवजा उपकर हटने के कारण कुल कीमत पहले से थोड़ी कम हो सकती है।
- लक्ज़री और सन गुड्स महंगे होंगे
एनर्जी ड्रिंक्स, कार्बोनेटेड पेय, तंबाकू उत्पाद, पर्सनल एयरक्राफ्ट और यॉट्स पर टैक्स ज्यादा देना होगा।
- गेमिंग और बेटिंग यूजर्स पर बोझ
ऑनलाइन गेमिंग, कैसिनो और बेटिंग पर अब 40% टैक्स लगने से इन सेवाओं की लागत बढ़ जाएगी।
कब से लागू होंगी नई दरें?
अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं पर नई जीएसटी दरें 22 सितंबर 2025 नवरात्रि के शुभ अवसर से लागू हो होगी।
कुछ विशेष वस्तुएं (जैसे सिगरेट और बीड़ी) अभी मौजूदा दर पर ही रहेंगी और उन पर मुआवजा उपकर जारी रहेगा।
जीएसटी काउंसिल का यह फैसला टैक्स ढांचे को सरल और पारदर्शी बनाने की दिशा में उठाया गया कदम है। जहां एक तरफ आम उपभोक्ताओं को छोटी कारों और बाइक्स जैसी आवश्यकताओं में राहत मिलेगी, वहीं सरकार ने सामाजिक रूप से हानिकारक वस्तुओं और लग्जरी उत्पादों पर टैक्स बढ़ाकर राजस्व संग्रह और सामाजिक संतुलन बनाए रखने का प्रयास किया है।
Disclaimer : इस लेख में दी गई जानकारी केवल शैक्षणिक एवं सामान्य सूचना उद्देश्यों के लिए है। इसमें उल्लेखित जीएसटी दरें और नियम जीएसटी काउंसिल एवं भारत सरकार की आधिकारिक अधिसूचनाओं पर आधारित हैं। पाठकों से अनुरोध है कि किसी भी प्रकार का वित्तीय निर्णय लेने से पहले संबंधित सरकारी पोर्टल या अपने कर सलाहकार (CA/Tax Expert) से परामर्श अवश्य लें।

